सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को हुए रेप और मर्डर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। 8 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि उन्होंने CBI को पूरी CCTV रिकॉर्डिंग सौंपी है, लेकिन CBI का कहना है कि उन्हें केवल 27 मिनट का ही फुटेज मिला है।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्टीकरण मांगा। बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने राज्य की ओर से स्टेटस रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि अस्पताल में डॉक्टरों के हड़ताल के कारण 23 मरीजों की मौत हो चुकी है।
CJI ने मांगा CCTV फुटेज का स्पष्टीकरण
CBI के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि घटना के समय के बाद का CCTV फुटेज CBI को नहीं मिला है। कोर्ट ने बंगाल सरकार से पूछा कि क्या फुटेज में तकनीकी खामी की वजह से कुछ हिस्से गायब हैं। बंगाल सरकार ने कहा कि पूरी रिकॉर्डिंग सौंप दी गई है, लेकिन हार्ड डिस्क में कुछ तकनीकी समस्या थी।
अगली सुनवाई 17 सितंबर को
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की है। कोर्ट ने CBI और बंगाल सरकार दोनों से स्पष्ट जानकारी देने के लिए कहा है।
कोलकाता पुलिस की भूमिका पर शक
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कोलकाता पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए थे। CBI ने दावा किया था कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने इसे लेकर पुलिस की जांच पर संदेह जताया था।