सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क– इंटीग्रेटेड ट्रेड- न्यूज़ भोपाल: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों एजेंसियों को 29 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सिसोदिया ने कोर्ट में दलील दी कि वे 16 महीनों से जेल में बंद हैं और ट्रायल की गति धीमी है। वरिष्ठ वकील विवेक जैन ने कहा कि सिसोदिया की जेल में बंदी का समय अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक कोई प्रगति नहीं दिखाता।

जस्टिस संजय करोल, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले में सिसोदिया की बात को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि यह मामला एनडीपीएस केस जैसा नहीं है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। बाद में 9 मार्च 2023 को ईडी ने भी उन्हें हिरासत में लिया। तभी से वे न्यायिक हिरासत में हैं।

सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बनाई गई शराब नीति के तहत शराब कारोबारियों को अवैध लाभ पहुंचाया और उनसे रिश्वत ली। हालांकि, दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताती रही है। इसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में बंद हैं, लेकिन उन्हें ईडी केस में अंतरिम जमानत मिल चुकी है।

सिसोदिया की याचिका पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है।