सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क – आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल / नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने आम जनता, किसानों और छोटे उद्यमियों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव किया है। अब देश में जीएसटी की सिर्फ दो दरें – 5% और 18% लागू होंगी। सरकार के इस फैसले से दवाओं, खाद्य पदार्थों और कृषि उपकरणों से लेकर कार और होटल सेवाओं तक कई वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी।
नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, जबकि अन्य सभी दवाओं पर केवल 5% टैक्स लगेगा। स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर लगने वाला 18% जीएसटी भी हटा दिया गया है।
किसानों को राहत देने के लिए ट्रैक्टर, टायर और स्प्रिंकलर जैसी कृषि मशीनरी पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं, छोटी कारों, तिपहियों और 350 सीसी से कम क्षमता वाली बाइकों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। टीवी, मॉनिटर और एयर कंडीशनर भी अब 18% जीएसटी के दायरे में आएंगे।
होटलों में 7500 रुपये प्रतिदिन तक के किराए पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले 18% था। हालांकि, विलासिता वाली कारें, सिगरेट, पान मसाला और ऑनलाइन गेमिंग जैसी गतिविधियों पर 40% का नया स्लैब लागू होगा।
सरकार के इस कदम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, हालांकि अनुमान है कि जीएसटी राजस्व में सालाना 47,700 करोड़ रुपये की कमी आएगी।
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