सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क – आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस  /   आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल  :   सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में अभिनेता दर्शन को मिली जमानत रद्द कर दी। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को गंभीर खामियों से भरा बताया।

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश एक “यांत्रिक प्रक्रिया” को दर्शाता है और इसमें जांच को पूर्व-परीक्षण चरण में ही कर दिया गया, जो न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत देने या रद्द करने के निर्णय में तथ्यों और परिस्थितियों का गहन अध्ययन आवश्यक है, लेकिन इस मामले में उच्च न्यायालय ने उस मानक का पालन नहीं किया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “हमने इस मामले के हर पहलू पर विचार किया है। उच्च न्यायालय का आदेश न केवल सतही है, बल्कि यह जांच एजेंसियों के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप जैसा प्रतीत होता है।”

रेणुकास्वामी हत्याकांड कर्नाटक में एक चर्चित मामला रहा है, जिसमें अभिनेता दर्शन और कुछ अन्य आरोपियों पर हत्या में संलिप्तता के आरोप हैं। इस मामले में पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने दर्शन को जमानत दी थी, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब मामले की आगे की सुनवाई निचली अदालत में होगी और दर्शन को फिर से न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा।

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