सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क – आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल / पटना : पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को बिहार कांग्रेस द्वारा जारी पीएम मोदी और उनकी मां के एआई जनरेटेड वीडियो को तुरंत हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने राहुल गांधी, चुनाव आयोग, मेटा, गूगल, एक्स और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता के वकीलों ने कहा कि वीडियो प्रधानमंत्री और उनकी मां को निशाना बनाता है और इसमें अपमानजनक और फर्जी टिप्पणियां फैलाई गई हैं।
इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से वीडियो को हटाने का निर्देश दिया। आदेश के बाद बिहार कांग्रेस ने वीडियो अपने X अकाउंट से हटा लिया। वीडियो में प्रधानमंत्री से मिलने वाले शख्स और उनकी दिवंगत मां से मिलती-जुलती महिला को दिखाया गया था। वीडियो में महिला कहती हैं कि “तुम मेरे अपमान के बैनर-पोस्टर छपवा रहे हो और राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे।” यह वीडियो 11 सितंबर को बिहार कांग्रेस के एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया था।
इससे पहले बिहार बीजेपी ने 14 सितंबर को कांग्रेस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवाद तब शुरू हुआ जब 27 अगस्त को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी को मां की गाली दी गई थी। हाईकोर्ट के आदेश से यह स्पष्ट हो गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी नेता या उनके परिवार के खिलाफ अपमानजनक सामग्री फैलाना गंभीर कानूनी मामला है।
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