सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: आज हम आपको मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण आदेश के बारे में बताने जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (जबलपुर) ने कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग को एडिट कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, एक्स, और मेटा पर अपलोड करने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। यह आदेश चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता डॉ. विजय बजाज ने अपनी याचिका में यह दावा किया था कि कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग को एडिट कर पैसा कमाने और अभद्र सामग्री बनाने का काम हो रहा है, जिससे न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचती है।

हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने थानों में मंदिर निर्माण पर भी रोक लगाने का आदेश जारी किया है और राज्य सरकार व संबंधित विभागों से जवाब मांगा है।

न्यायालयीन प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।