सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने वायरल वीडियो के आरोपी फैजान खान को जमानत दी है, लेकिन इस जमानत के साथ कुछ अनोखी शर्तें भी जुड़ी हैं। जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि फैजान को केस खत्म होने तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को मिसरोद थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी। इसके साथ ही, उसे पुलिस स्टेशन में लगे तिरंगे के सामने खड़े होकर भारत माता की जय का नारा लगाना होगा और 21 बार झंडे को सलामी देनी होगी।
इस मामले की सुनवाई के दौरान, जस्टिस पालीवाल ने स्पष्ट किया कि यह जमानत आदेश मुकदमे के अंत तक प्रभावी रहेगा। अगर फैजान जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो यह आदेश तुरंत अप्रभावी हो जाएगा।
मई में हुई थी गिरफ्तारी
28 वर्षीय फैजान खान, जिनका असली नाम फैसल खान है, का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह “पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद” का नारा लगाते हुए नजर आ रहा था। जब यह वीडियो प्रमुख हिंदू संगठनों, विशेषकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं तक पहुंचा, तो वे फैजान के घर पहुंचे और उसके साथ अभद्रता की। बाद में, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फैजान को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाकर उसकी शिकायत दर्ज करवाई। जिसके बाद 17 मई 2024 को मिसरोद पुलिस ने फैजान को गिरफ्तार किया।
फैजान ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे जाने के बाद जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया। उसके अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि उसे झूठा फंसाया गया है। हालांकि, वकील ने स्वीकार किया कि वीडियो में फैजान को नारे लगाते हुए देखा गया था। इसके चलते जमानत पर कुछ कड़ी शर्तें लगाने की प्रार्थना की गई।
इस अनोखे फैसले ने सभी को चौंका दिया है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस भी छिड़ गई है।