सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: मध्य प्रदेश में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार से शिक्षक भर्ती नियमों में तत्काल संशोधन करने का आदेश दिया है।
NCTE नियमों का उल्लंघन
हाई कोर्ट ने पाया कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के नियमों का उल्लंघन हो रहा था। इस वजह से कई योग्य उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के बावजूद नियुक्ति से वंचित रहना पड़ा।
दो दिन में पेश करें संशोधित नियम
न्यायालय ने राज्य सरकार को दो दिन के भीतर संशोधित भर्ती नियम तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए कहा है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि भविष्य में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।
सरकार की प्रतिक्रिया
राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की बात कही है और यह सुनिश्चित करने का वादा किया है कि भर्ती प्रक्रिया में सभी योग्य उम्मीदवारों को उनका हक मिले।
उम्मीदवारों के लिए राहत
हाई कोर्ट के इस आदेश से उन उम्मीदवारों को राहत मिलने की उम्मीद है जो नियमों की अनियमितताओं के कारण शिक्षक पद के लिए योग्य होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित रह गए थे।
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