सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : गुजरात के सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति एंट्री पर रोक, फोटो-वीडियो बनाने के नियम सख्त

गांधीनगर। गुजरात सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा और निजता सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश संबंधी नियम सख्त कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने 21 अक्टूबर 2026 को नया परिपत्र जारी कर बाहरी व्यक्तियों के स्कूल परिसर में प्रवेश के लिए प्रधानाचार्य या संस्थान प्रमुख की पूर्व लिखित अनुमति अनिवार्य कर दी है। इन निर्देशों का उद्देश्य स्कूलों में सुरक्षित, अनुशासित और बच्चों के अनुकूल वातावरण बनाए रखना है। विजिटर रजिस्टर में दर्ज करना होगा विवरण नए नियमों के अनुसार, स्कूल आने वाले प्रत्येक बाहरी व्यक्ति को प्रवेश से पहले विजिटर रजिस्टर में अपना नाम और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा। केवल अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए विधिवत अधिकृत सरकारी अधिकारियों को पूर्व लिखित अनुमति की अनिवार्यता से छूट दी गई है।

कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, छात्रावासों और खेल के मैदानों जैसे स्थानों पर जाने के लिए विशेष अनुमति आवश्यक होगी। ऐसे क्षेत्रों में आगंतुक को प्रधानाचार्य, शिक्षक या अधिकृत स्कूल अधिकारी के साथ रहना होगा। बिना अनुमति फोटो-वीडियो बनाने पर रोक परिपत्र में विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्कूल की गतिविधियों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए प्रधानाचार्य की पूर्व लिखित अनुमति अनिवार्य की गई है। ऐसी गतिविधियों की अनुमति केवल वैध उद्देश्यों के लिए दी जा सकेगी। स्कूल प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विद्यार्थियों की तस्वीरें, वीडियो या निजी जानकारी इस तरह एकत्रित अथवा प्रसारित न हों, जिससे उनकी सुरक्षा, गरिमा और निजता प्रभावित हो।

नियम तोड़ने पर पुलिस को सूचना यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश करता है, परिसर छोड़ने से इनकार करता है या अनधिकृत रिकॉर्डिंग के जरिए स्कूल के कामकाज में बाधा डालता है, तो प्रधानाचार्य को तत्काल स्थानीय पुलिस और संबंधित शिक्षा अधिकारियों को सूचित करना होगा। जरूरत पड़ने पर लागू कानूनों के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। सरकार ने इन निर्देशों के जरिए बच्चों के अधिकारों और स्कूल परिसर की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। नए नियम प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए जारी किए गए हैं।


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