सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : टोंक में हत्या मामले में चार को उम्रकैद, जज ने कविता पढ़ी

टोंक। राजस्थान के टोंक जिले की विशेष अनुसूचित जाति एवं जनजाति अदालत ने 25 वर्षीय सुमन की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में सुमन का प्रेमी प्रधान, उसकी मां संजना, भाई सवाई राम और बहन सुशीला शामिल हैं। अदालत ने चारों पर कुल 1.35 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन के अनुसार, सुमन और प्रधान के बीच प्रेम संबंध था और दोनों अलग-अलग जातियों से थे। सुमन शादी करना चाहती थी, जिसके बाद वर्ष 2022 में प्रधान ने कथित तौर पर अपनी मां, भाई और बहन के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। सुमन को श्राद्ध कार्यक्रम के बहाने गांव बुलाया गया और उसे जहरीला रसायन पिलाने का आरोप है।

हत्या के बाद परिजनों को बताया गया कि सुमन की मौत सांप के काटने से हुई है। हालांकि, बाद में पोस्टमार्टम और विसरा जांच में जहरीला पदार्थ सामने आया। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि प्रधान ने सुमन के एटीएम कार्ड से करीब 80 हजार रुपये निकाले थे। मामले में मई 2023 में शिकायत दर्ज हुई थी।

विशेष न्यायाधीश आरती माहेश्वरी ने 27 गवाहों के बयान और 37 दस्तावेजों के आधार पर फैसला सुनाया। फैसले के दौरान न्यायाधीश ने अपनी लिखी 10 पंक्तियों की कविता भी शामिल की, जिसमें हत्या, विश्वासघात और जातिगत अंतर के संदर्भ में न्याय का संदेश दिया गया।


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