सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: दिल्ली कोचिंग हादसे: सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग सेंटर्स को ‘डेथ चैम्बर’ घोषित किया**
दिल्ली के राउ IAS कोचिंग केंद्र में हाल ही में हुए दर्दनाक हादसे के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग सेंटर्स को ‘डेथ चैम्बर’ के रूप में घोषित कर दिया है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही इन कोचिंग सेंटरों पर जुर्माना लगाया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकारी अधिकारियों को नोटिस जारी कर सुरक्षा के नियमों का पालन करने का आदेश दिया है।
हादसे का संक्षेप
27 जुलाई को इन कोचिंग सेंटरों में पानी भरने से तीन स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद, स्थानीय पुलिस ने केंद्र के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया था जिन्हें बाद में जमानत मिल गई। उन्हें अपराधियों के बजाय निर्दोष गिरफ्तार करने के लिए हाईकोर्ट ने बाध्य किया था।
सुप्रीम कोर्ट की नजर
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकारी अधिकारियों को नोटिस जारी कर सुरक्षा के नियमों की जांच के लिए बुलाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर सुरक्षा नॉर्म बराबर नहीं होते हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प देना चाहिए।
अगली कदम
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों को चुनौती दी है और कोचिंग सेंटर फेडरेशन के अधिकारियों पर भी जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने अनुमति दी है कि CBI मामले की जांच कर सके और इसे सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी निगरानी करेंगे।