सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: इस साल दीपावली पर पटाखों के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। जिला प्रशासन ने पटाखे चलाने के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब केवल रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, केवल ग्रीन पटाखों का ही उपयोग किया जा सकेगा।

कलेक्टर आदित्य सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 125 डेसिबल से ज्यादा शोर करने वाले और लड़ी वाले पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

अस्पताल, स्कूल, न्यायालय जैसी संवेदनशील जगहों के 100 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ना सख्त मना है। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस दीपावली, सभी से अपील की गई है कि वे ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें और नियमों का पालन करते हुए एक सुरक्षित और खुशहाल दिवाली मनाएं। दीपावली का त्योहार खुशी और भाईचारे का है, इसलिए इसे सुरक्षित और जिम्मेदारी से मनाने की आवश्यकता है।

https://youtube.com/shorts/dn2of4qS7jg