सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है जिससे हजारों लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। अब इस योजना के तहत पात्र आवेदकों की वार्षिक आय सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी गई है। इससे अब अधिक संख्या में जरूरतमंद जोड़े इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
इसके साथ ही प्रति लाभार्थी को मिलने वाली सहायता राशि को भी बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दिया गया है। इस नए प्रावधान के अंतर्गत विवाहिता के खाते में ₹60,000 जमा किए जाएंगे, जबकि ₹25,000 का उपहार और ₹15,000 विवाह आयोजन पर खर्च किया जाएगा। यह संशोधित लाभ 24 मई 2025 के बाद आवेदन करने वालों को मिलेगा।
सीतापुर में इस योजना के तहत इस वर्ष 1002 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा। जिले में अब तक करीब 9,000 लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। योजना को पहली बार अक्टूबर 2017 में लागू किया गया था।
जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार के अनुसार, योजना के लिए पात्र आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और अधिक जानकारी के लिए विकास भवन स्थित कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
यह बदलाव योजना को और अधिक समावेशी और प्रभावी बनाएगा, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को विवाह जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में बड़ी राहत मिलेगी।
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