सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : महाराष्ट्र सरकार ने भारत के चीफ जस्टिस (CJI) की यात्रा के दौरान राज्य में आधिकारिक शिष्टाचार का पालन तय करने के लिए प्रोटोकॉल गाइडलाइन्स जारी की हैं। मंगलवार देर शाम जारी गाइडलाइन्स के तहत, CJI बी आर गवई को आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र में परमानेंट स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया है।

जस्टिस बीआर गवई 14 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद 18 मई को पहली बार महाराष्ट्र गए थे। हालांकि, मुंबई में उन्हें स्टेट चीफ सेक्रेटरी, DGP या मुंबई पुलिस कमिश्नर में से कोई भी रिसीव करने नहीं आए थे, जिसपर CJI गवई ने नाराजगी जाहिर की थी।

इस घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। सोमवार को राज्य के कैबिनेट मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि उन्होंने प्रोटोकॉल में चूक के लिए राज्य सरकार की ओर से CJI गवई से फोन पर माफी मांगी है।

स्टेट गेस्ट को एयरपोर्ट पर स्वागत-विदाई देने का नियम

महाराष्ट्र स्टेट गेस्ट रूल्स, 2004 के अनुसार, स्टेट गेस्ट के तौर पर नामित या माने जाने वाले किसी पदाधिकारी को राज्य प्रोटोकॉल सब-डिवीजन की तरफ से एयरपोर्ट पर स्वागत और विदाई की व्यवस्था की जाती है। जिलों में कलेक्टर ऑफिस नामित प्रोटोकॉल अधिकारियों को रिसीव करने या छोड़ने की व्यवस्था करता है।

अब महाराष्ट्र में परमानेंट स्टेट गेस्ट के तौर पर नामित किए जाने के बाद CJI सभी प्रोटोकॉल-संबंधी सुविधाओं के हकदार होंगे। उन्हें राज्य के किसी भी हिस्से में अपनी यात्रा के दौरान आवास, गाड़ी की व्यवस्था और सुरक्षा दी जाएगी।

चीफ जस्टिस के मुंबई दौरे के दौरान चीफ सेक्रेटरी या उनके सीनियर प्रतिनिधि, DGP या सीनियर प्रतिनिधि उनका स्वागत करेंगे। किसी जिले के दौरे पर वहां के जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर या SP या उनके सीनियर अफसरों को CJI का स्वागत करने का निर्देश दिया गया है।

CJI ने कहा था- महाराष्ट्र के अफसर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते

मुंबई में 18 मई को महाराष्ट्र-गोवा बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस बीआर गवई का सम्मान समारोह रखा था। गवई इसी कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जब किसी संस्था का प्रमुख पहली बार राज्य में आ रहा हो, खासकर जब वह भी उसी राज्य का हो, तो उन्हें खुद ही सोचना चाहिए कि जो व्यवहार किया गया वह सही था या नहीं।

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