सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण, ‘हनुमान अंश’ टैक्स फ्री
रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए भर्ती नियमों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में पूर्व अग्निवीरों के लिए तृतीय श्रेणी के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने संबंधी नियमों को स्वीकृति दी गई।
इस आरक्षण का लाभ मुख्य रूप से पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर मिलेगा। सरकार ने इसके लिए ‘छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026’ को मंजूरी दी है। इन नियमों में नियुक्ति, सेवा शर्तों, पात्रता, भर्ती मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से जुड़े प्रावधान तय किए गए हैं।
कैबिनेट ने इसके साथ ही ‘हनुमान अंश’ फिल्म को राज्य में कर-मुक्त किए जाने के फैसले का भी अनुमोदन किया। यह फिल्म बाबा नीम करौरी के जीवन पर आधारित है। सरकार के निर्णय के तहत सिनेमाघरों को राज्य वस्तु एवं सेवा कर के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति किए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने इससे पहले 10 सितंबर को फिल्म को कर-मुक्त करने की घोषणा की थी।
बैठक में सरकारी महाविद्यालयों की अतिथि व्याख्याता नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। संशोधित व्यवस्था के तहत समान अंक होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम पांच महीने अध्यापन अनुभव के लिए पांच अतिरिक्त अंक देने की व्यवस्था भी की गई है।
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