सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क – आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस  /  आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल  / छत्तीसगढ़   :  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 2021 में आयोजित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) परीक्षा के बेदाग अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह ऐसे सभी अभ्यर्थियों को, जिनके खिलाफ सीबीआई जांच में कोई आपराधिक साक्ष्य नहीं मिला है, 60 दिनों के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करे।

यह मामला 2021 में भूपेश बघेल सरकार के दौरान सामने आए भर्ती घोटाले से जुड़ा है, जिसमें CGPSC के माध्यम से राज्य की 20 सेवाओं के लिए 171 पदों पर भर्ती की गई थी। जांच के चलते नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी।

60 से अधिक अभ्यर्थियों ने नियुक्ति न मिलने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की बेंच ने माना कि जिनके खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं, उन्हें नियुक्ति से वंचित रखना असंवैधानिक है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर बाद में किसी अभ्यर्थी के खिलाफ साक्ष्य मिलते हैं, तो सेवा से हटाया जा सकता है।

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