सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : BMW हिट एंड रन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत की बेंच ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे गैर-जिम्मेदार और कानून तोड़ने वाले लड़कों को जेल में ही रहना चाहिए। कोर्ट की इस टिप्पणी को सड़क सुरक्षा और कानून के पालन को लेकर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
यह मामला उस समय चर्चा में आया था जब तेज रफ्तार BMW कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। आरोप है कि घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। निचली अदालत से राहत न मिलने के बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने उसकी दलीलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सड़क पर वाहन चलाना एक बड़ी जिम्मेदारी है और लापरवाही से किसी की जान लेना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में नरमी दिखाना समाज के लिए गलत संदेश देगा। बेंच ने यह भी संकेत दिया कि प्रभावशाली या संपन्न पृष्ठभूमि कानून से ऊपर नहीं हो सकती।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का यह रुख हिट एंड रन मामलों में सख्ती बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे न केवल पीड़ित परिवारों को न्याय की उम्मीद मिलती है, बल्कि यह भी स्पष्ट होता है कि कानून सभी के लिए समान है। इस फैसले के बाद अब आगे की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगी।
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