सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में महाराष्ट्र स्थित द सिटी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह निर्णय बैंक की खराब वित्तीय स्थिति और नियामकीय आवश्यकताओं के उल्लंघन के कारण लिया गया है।
लाइसेंस रद्द होने के प्रमुख कारण:
- बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी और भविष्य में कमाई की संभावनाएं भी नहीं थीं।
- बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ था, जिससे ग्राहकों के हितों को खतरा था।
ग्राहकों की जमा राशि का संरक्षण:
RBI ने आश्वासन दिया है कि जमाकर्ता ₹5 लाख तक की राशि का दावा कर सकते हैं, जो जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) द्वारा संरक्षित है। इस मामले में, लगभग 87% जमाकर्ताओं को उनकी पूरी जमा राशि वापस मिल जाएगी। DICGC ने पहले ही ₹230.99 करोड़ की भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी है।
बैंकिंग कार्यों पर प्रतिबंध:
लाइसेंस रद्द होने के बाद, बैंक निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकता:
- नए जमाकर्ताओं से धन स्वीकार करना।
- ग्राहकों को ऋण प्रदान करना।
- अन्य बैंकिंग गतिविधियों का संचालन।
यह कदम बैंकिंग प्रणाली की अखंडता बनाए रखने और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। RBI ने सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को लिक्विडेटर नियुक्त करने का निर्देश भी दिया है, ताकि बैंक की परिसमापन प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो सके।