सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ /एजेंसियाँ/ भोपाल: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान तथा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकलपीठ ने दोनों की सजा निलंबित करने की याचिकाएं मंजूर करते हुए जमानत दे दी है। अदालत ने आजम खान की 10 साल और अब्दुल्ला आजम की सात साल की सजा निलंबित की है।
हालांकि, हाईकोर्ट ने दोनों की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। इसका अर्थ है कि निचली अदालत का दोषी ठहराने वाला फैसला फिलहाल बरकरार रहेगा। दोनों की ओर से इस फैसले को चुनौती देते हुए आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिन पर अंतिम सुनवाई अभी बाकी है। यह मामला अब्दुल्ला आजम के कथित तौर पर दो अलग-अलग जन्मतिथियों वाले पैन कार्ड रखने और उनके इस्तेमाल से जुड़ा है। आरोप है कि दूसरे पैन कार्ड में जन्मतिथि में बदलाव कर चुनाव लड़ने की पात्रता हासिल करने का प्रयास किया गया था। मामले में वर्ष 2019 में शिकायत दर्ज कराई गई थी।
जमानत मिलने के बावजूद आजम खान की तत्काल रिहाई को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। उनके खिलाफ अन्य मामलों में भी कानूनी कार्यवाही और वारंट से जुड़ी औपचारिकताएं सामने हैं। वहीं, अब्दुल्ला आजम की रिहाई भी आवश्यक दस्तावेज और जेल प्रशासन को आदेश प्राप्त होने के बाद ही हो सकेगी। हाईकोर्ट के फैसले से दोनों को इस मामले में राहत जरूर मिली है, लेकिन दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।
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