सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: बिना परमिट और फिटनेस टेस्ट के दौड़ रहे एक ट्राले की टक्कर से युवक की मौत हो गई। मृतक आशीष घर में कमाने वाला इकलौता सदस्य था। मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने मृतक के परिजनों को 77 लाख 27 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही, परिवाद दायर करने की तारीख से लेकर आदेश होने तक 6 प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजा देने के निर्देश बीमा कंपनी को दिए हैं।
मृतक के परिजनों ने अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल के माध्यम से कोर्ट में परिवाद दायर किया था। उनके अनुसार, आशीष की कार को सामने से आ रहे अनफिट ट्राले ने टक्कर मारी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। आशीष की असमय मृत्यु से परिवार में गंभीर संकट खड़ा हो गया है, खासकर बच्चों की पढ़ाई और घर की जरूरतों के लिए। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ट्रक मालिक, चालक और बीमा कंपनी को मुआवजा देने के निर्देश दिए।
रहवासी सोसायटी का पंजीकरण: रखरखाव समस्याओं का समाधान
राजेंद्र नगर स्थित एक टाउनशिप में 10 महीने से रखरखाव की समस्याओं का सामना कर रहे 22 परिवारों के लिए राहत की खबर है। कोर्ट ने रहवासी सोसायटी का पंजीकरण कर दिया है, जिससे अब सोसायटी के चुनाव हो सकेंगे और रखरखाव शुल्क का ऑडिट भी हो पाएगा। अधिवक्ता पंकज खंडेलवाल के माध्यम से रहवासी संघ ने एसडीएम की कोर्ट में आवेदन किया था, जिसके बाद कोर्ट ने सोसायटी का पंजीकरण सुनिश्चित किया।