आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस/आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक आज मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिये नवीन योजना अंतर्गत प्रदेश के सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को ई-स्कूटी प्रदान करने का निर्णय लिया है। अगर एक से ज्यादा विद्यार्थियों के सर्वाधिक अंक है तो उन सभी को योजना का लाभ मिलेगा। जिन क्षेत्रों में ई-स्कूटी उपलब्ध नहीं है वहाँ पर स्कूटी प्रदाय की जाएगी। योजना से लगभग 9 हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। वर्ष 2023-24 के बजट में योजना के क्रियान्वयन के लिये 135 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि विद्यार्थियों को विद्यालयों तक पहुँचने में सुविधा बढ़ाने तथा निर्भरता कम करने, उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करने, आत्म-विश्वास जागृत करने के लिये नवीन योजना का प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा अब 8 लाख

मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री श्री चौहान की घोषणा अनुरूप अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा 15 अप्रैल 2023 को जारी आदेश ‘अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ा कर 8 लाख रूपये किये जाने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन छात्रवृति मानविकी विषयों के लिए भी दिए जाने का अनुसमर्थन किया।

साथ ही अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विदयार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की वार्षिक आय सीमा 8 लाख रूपये किये जाने की सहमति प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि जनजातीय कार्य विभाग द्वारा शासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आय सीमा का बंधन समाप्त किया गया है। आय सीमा में वृद्धि से अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के व्यापक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

“मध्यप्रदेश की सहकारिता नीति, 2023” का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने “मध्यप्रदेश की सहकारिता नीति, 2023 का अनुमोदन करते हुए समयबद्ध कार्य-योजना बनाकर क्रियान्वित करने के लिए सहकारिता विभाग को अधिकृत किया है। यह सहकारिता नीति राज्य में सहकारिता को एक जन-आंदोलन बनाने की दिशा में अग्रसर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। सहकारिता के माध्यम से नवीन क्षेत्रों में समितियाँ गठित होंगी और रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। राज्य के सहकारिता कानून में भी आवश्यकताअनुसार बदलाव किया जायेगा और सहकारिता की आंतरिक एवं संरचनात्मक कमियों को दूर करने की कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही सहकारिता में सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाएगा। सहकारी नीति में कृषि साख, शहरी साख, सहकारी विपणन, सहकारी आवास, उपभोक्ता सहकारिता, सहकारी बीज उत्पादन एवं विपणन, लघु वनोपज सहकारी समितियाँ, डेयरी सहकारिता, सहकारी मत्स्य पालन आदि प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।

ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना को भुगतान सुरक्षा गारंटी और प्रारूप को सहमति

मंत्रि-परिषद ने 600 मेगावॉट क्षमता की ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना को राज्य शासन की भुगतान सुरक्षा गारंटी तथा उसके प्रारूप को सहमति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर जलाशय पर 600 मेगावॉट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजना का निर्माण 2 चरण में किया जा रहा है।