आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस/ आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या ने कुछ यूट्यूब चैनलों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि यूट्यूब की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की फर्जी खबरों को तुरंत हटाए और इस पर रोक लगाए। कोर्ट ने गूगल और यूट्यूब चैनलों से लिखित में जवाब मांगा है। वहीं कोर्ट ने गूगल से कहा कि IT नियम 2021 के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए।

दरअसल इन यूट्यूब चैनलों ने कुछ दिनों पहले आराध्या की सेहत को लेकर फेक न्यूज चलाई थी। आराध्या ने अपनी याचिका में इन्हीं चैनलों और इनके कंटेंट पर रोक लगाने की मांग की थी।

सेलिब्रिटी का बच्चा हो या आम व्यक्ति का सम्मान का सबको अधिकार

जस्टिस सी हरि शंकर ने यूट्यूब वीडियो पर ऐतराज जाहिर करते हुए कहा कि हर बच्चे को सम्मान का अधिकार है। फिर चाहे वो किसी सेलिब्रिटी का बच्चा हो या आम व्यक्ति का। खास तौर पर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में बच्चे के बारे में गलत जानकारी का प्रसार कानून सहन नहीं करेगा। आगे भी इस तरह की फर्जी खबरों को शेयर न किया जाए। कोर्ट ने याचिका में पक्षकार बनाए गए गूगल और सभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म को समन जारी किया है।

कोर्ट ने कहा- यूट्यूब के पास इन मामलों में कोई नीति क्यों नहीं

कोर्ट ने यूट्यूब के वकील से कहा कि आपके पास इन मामलों में कोई नीति क्यों नहीं है। जब आपको बताया जाता है कि इस तरह के कंटेंट यूट्यूब पर प्रसारित हो रहे हैं, तो क्या इन चीजों से निपटने का कोई तरीका नहीं होना चाहिए। आप एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म हैं, क्या इस तरह की चीजों के लिए आपकी कुछ जिम्मेदारी नहीं है।