सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: ऑनलाइन खाना डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो (Zomato) को एक बार फिर से जीएसटी (GST) प्राधिकरणों द्वारा नोटिस भेजा गया है। इस बार तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के जीएसटी अधिकारियों ने कंपनी को ₹4.59 करोड़ से अधिक का टैक्स चुकाने के लिए नोटिस जारी किया है। इस टैक्स में जुर्माना और ब्याज भी शामिल हैं।

जोमैटो ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह तमिलनाडु के नुंगमबक्कम खंड के जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के सहायक आयुक्त और पश्चिम बंगाल के राजस्व विभाग के सहायक आयुक्त द्वारा पारित इस आदेश के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है। कंपनी का दावा है कि उसने अपने टैक्स दायित्वों को पूरी तरह से पूरा किया है और वह इस मुद्दे का समाधान करने के लिए कानूनी विकल्पों का सहारा लेगी।

यह पहली बार नहीं है जब जोमैटो को इस तरह के नोटिस का सामना करना पड़ा है। पहले भी कंपनी को विभिन्न राज्यों के जीएसटी प्राधिकरणों से नोटिस मिल चुके हैं, जिसमें टैक्स देनदारियों को लेकर विवाद हुए हैं।

कंपनी की प्रतिक्रिया

जोमैटो के एक प्रवक्ता ने कहा, “हमने सभी जरूरी करों का भुगतान किया है और हम अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस मामले को सुलझाने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगी।

नोटिस का महत्व

जीएसटी नोटिस का मतलब यह होता है कि कर विभाग को संदेह है कि कंपनी ने अपने टैक्स देनदारियों को पूरी तरह से पूरा नहीं किया है। यह नोटिस कंपनी के लिए एक कानूनी चुनौती का रूप ले सकता है, जिसका समाधान कोर्ट या संबंधित प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

यह मामला जोमैटो के लिए एक और वित्तीय झटका साबित हो सकता है, खासकर तब जब कंपनी पहले से ही विभिन्न कानूनी और वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही है।