सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल :रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल को यौन उत्पीड़न मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मंगलवार को उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। उनके खिलाफ गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर शादी का झांसा देकर महिला के साथ 5 साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया है।
यश दयाल ने खुद को फंसाने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अनिल कुमार की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से राहत दी जाती है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है।
एफआईआर 6 जुलाई 2025 को BNS की धारा 69 के तहत दर्ज की गई थी, जो यौन उत्पीड़न से संबंधित है। सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि “कोई भी महिला 5 साल तक किसी व्यक्ति से संबंध में रहकर यह दावा नहीं कर सकती कि वह मूर्ख बनती रही।” यह टिप्पणी केस के संदर्भ में अहम मानी जा रही है।
इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल यश दयाल को बड़ी राहत मिल गई है। गौरतलब है कि यश हाल ही में IPL 2025 में RCB की ओर से खेले थे और अच्छा प्रदर्शन किया था। अब देखना होगा कि यह मामला कानूनी रूप से किस दिशा में आगे बढ़ता है।
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