सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: प्रदेश कांग्रेस चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जे. पी. धनोपिया ने प्रदेश के चुनाव आयोग को शि कायत प्रेषित करते विजयपुर विधानसभा क्षेत्र जिला श्योपुर में श्रीमती अमिता तोमर, तहसीलदार का स्थानांतरण तत्काल निरस्त करने की मांग की है।
निदेशक धनोपिया ने चुनाव आयोग को भेजी शिकायत में कहा है कि विधानसभा उप चुनाव के चलते विजयपुर जिला श्योपुर में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है, विजयपुर में 13 नवम्बर, 2024 को मतदान होना नियत है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिला श्योपुर में आचार संहिता प्रभावशील घोषित की गई है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि प्रदेश की भाजपा सरकार आदर्श आचार संहिता का सम्मान ना करते हुए उसका सरेआम उल्लंघन करने के लिए आतुर रहती है इसी परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन के राजस्व विभाग द्वारा आदेश जारी कर तहसीलदार श्रीमती अमिता तोमर को गुना से श्योपुर स्थानांतरित कर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के लिए आदेशित किया गया है, जबकि आदर्श आचार संहिता के दौरान जिले में स्थानांतरण होना प्रतिबंधित हैं।
निदेशक धनोपिया ने चुनाव आयोग को प्रेषित शिकायत में कहा कि मध्यप्रदेश शासन के राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश में क्रमांक 6 पर उल्लेखित अमिता तोमर जो कि पूर्व में भी विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कराहल में लम्बे समय तक तहसीलदार के पद पर पदस्थ रहीं है एवं जनता से उनका सीधा सम्पर्क होने से वे अपने पद के प्रभाव के आधार पर चुनाव को प्रभावित कर प्रदेश के वन मंत्री रामनिवास रावत को सीधे सीधे चुनावी लाभ पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। भाजपा प्रत्याशी वन मंत्री रामनिवास रावत ने चुनाव में लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अमिता तोमर तहसीलदार गुना से श्योपुर स्थानांतरण कराया गया है जिसे तत्काल निरस्त किया जावे जिससे विजयपुर विधानसभा का उप चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न हो सके।

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