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इंश्योरेंस बोनस का झांसा देकर 11.72 लाख की ठगी, आरोपी को जमानत

सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ / एजेंसियाँ:

वाराणसी की अदालत ने साइबर फ्रॉड के एक मामले में आरोपी को सशर्त जमानत दे दी है। आरोपी पर इंश्योरेंस पॉलिसी पर बोनस दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 11.72 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप है। मामले की सुनवाई के बाद जिला जज (डीजे) ने निर्धारित शर्तों के साथ जमानत मंजूर की।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने पीड़ित को इंश्योरेंस पॉलिसी पर आकर्षक बोनस मिलने का भरोसा दिलाया था। इस बहाने अलग-अलग प्रक्रियाओं और शुल्क के नाम पर उससे रकम जमा कराई गई। पीड़ित को जब ठगी का एहसास हुआ तो उसने संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

आरोपी की ओर से अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। बचाव पक्ष ने जमानत के समर्थन में अपना पक्ष रखा, जबकि अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता का उल्लेख किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को सशर्त जमानत देने का आदेश दिया।

जमानत मिलने का अर्थ मामले में आरोपों से मुक्ति नहीं है। प्रकरण की सुनवाई और जांच आगे भी जारी रहेगी।


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