सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने ट्रंप प्रशासन को दो अरब डॉलर की विदेशी सहायता भुगतान के आदेश पर अस्थायी रोक दे दी है। यह फैसला ट्रंप प्रशासन की उस अपील के बाद आया, जिसमें कहा गया था कि निचली अदालत द्वारा तय की गई समयसीमा में इस भुगतान को संभव बनाना कठिन होगा।
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
मुख्य न्यायाधीश रॉबर्ट्स ने प्रशासनिक रोक लगाई, जिससे अदालत को इस मामले की लिखित दलीलों की समीक्षा के लिए अधिक समय मिल सके।
अदालत ने शुक्रवार तक प्रशासन पर मुकदमा करने वाले समूहों से जवाब मांगा।
ट्रंप प्रशासन ने आधी रात की समयसीमा से कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और तत्काल राहत की मांग की।
मामले की पृष्ठभूमि
ट्रंप प्रशासन ने जनवरी में विदेश विभाग और यूएसएआईडी से अरबों डॉलर की विदेशी सहायता रोक दी थी।
अमेरिकी जिला न्यायाधीश अमीर अली, जिन्हें जो बाइडेन ने नामित किया था, ने बुधवार रात 11:59 बजे तक भुगतान का आदेश दिया था।
ट्रंप प्रशासन का कहना है कि न्यायाधीश के आदेश को लागू करने में कई सप्ताह लग सकते हैं।
ट्रंप प्रशासन और न्यायपालिका के बीच बढ़ता तनाव
यह मामला ट्रंप प्रशासन की कार्यकारी शक्तियों को मजबूत करने की रणनीति से जुड़ा है।
इससे पहले भी ट्रंप प्रशासन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसमें विशेष वकील के कार्यालय से नेतृत्व बर्खास्तगी का मामला लंबित है।
इस कानूनी लड़ाई से अमेरिकी प्रशासन और न्यायपालिका के बीच टकराव बढ़ सकता है।
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