सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: हाईकोर्ट ने हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट के तीन आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। इनमें फैक्ट्री का मालिक राजेश अग्रवाल, पार्टनर प्रदीप गोयल और मैनेजर रफीक खान शामिल हैं। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने कहा कि राजेश अग्रवाल व प्रदीप गोयल के खिलाफ पूर्व में भी इस तरह के प्रकरण दर्ज हुए हैं और कुछ मामलों में सजा भी मिली है।
इससे यह साफ है कि वे दोनों इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे कि सुरक्षा में लापरवाही होने पर बड़ा हादसा हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता और परिस्थिति को देखते हुए आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। गौरतलब है कि 6 फरवरी 2024 को हरदा स्थित राजेश फायर वर्क्स में भीषण ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 13 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।