सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: देश की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of India ने कोविड वैक्सीनेशन से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन से किसी को नुकसान होने की स्थिति में मुआवजा नीति तैयार की जाए। अदालत ने कहा कि महामारी के दौरान बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया गया था और यदि किसी व्यक्ति को वैक्सीन के कारण गंभीर दुष्प्रभाव या नुकसान हुआ है, तो उसके लिए स्पष्ट और पारदर्शी मुआवजा व्यवस्था होना आवश्यक है। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी पूछा कि क्या सरकार ने ऐसे मामलों के लिए मुआवजा देने की कोई औपचारिक नीति या तंत्र तैयार किया है। कोर्ट ने केंद्र से इस संबंध में विस्तृत जवाब मांगा है। गौरतलब है कि COVID-19 महामारी के दौरान देश में करोड़ों लोगों को टीका लगाया गया था। अदालत का मानना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए जवाबदेही और राहत व्यवस्था जरूरी है।

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