सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ /एजेंसियाँ/ भोपाल: स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर भर्ती के चयन रद्द, हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज कीं

सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ / एजेंसियाँ : स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021-22 से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसके साथ ही पूर्व में हुए चयन रद्द रहने का रास्ता साफ हो गया है। अब पदों पर भर्ती के लिए नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी।

इस मामले में चयनित कर्मचारियों की ओर से अपने चयन को बरकरार रखने की मांग की गई थी। याचिकाओं में भर्ती प्रक्रिया और चयन रद्द किए जाने से जुड़े मुद्दे उठाए गए थे। हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत नहीं दी और उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया।

अदालत के फैसले से उन अभ्यर्थियों को झटका लगा है, जिन्हें पूर्व चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्ति मिली थी या चयनित किया गया था। वहीं, नए सिरे से परीक्षा होने की स्थिति में अन्य अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिल सकता है।

इस फैसले के बाद भर्ती से जुड़े उम्मीदवारों की नजर अब आगे की प्रक्रिया पर रहेगी। नई परीक्षा की तारीख, आवेदन प्रक्रिया और अन्य दिशा-निर्देश संबंधित भर्ती प्राधिकरण की ओर से जारी किए जाने के बाद ही स्पष्ट होंगे।


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