सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज गुरुवार (5 सितंबर) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दो याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई। ये याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत से इनकार करने और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई हैं।
केजरीवाल की ओर से एडवोकेट डॉ. एएम सिंघवी ने दलील दी कि केजरीवाल समाज के लिए कोई खतरा नहीं हैं और उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई नया सबूत नहीं है, केवल जनवरी का एक बयान है, और जमानत एक नियम है जबकि जेल अपवाद होनी चाहिए।
हालांकि, CBI ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल शराब नीति घोटाले की साजिश में शुरू से शामिल थे और इस घोटाले से प्राप्त धन से आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ। CBI ने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल ने शराब बेचने के ठेकों के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपये गोवा चुनाव में खर्च किए गए।
इससे पहले, CBI ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर और सरथ रेड्डी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 11 सितंबर तक बढ़ा दिया है और उनके जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है।