नई दिल्ली । कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड घोटाले में लापरवाही बरतने के आरोप में अबाजार नियामक सेबी ने देश के दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई पर जुर्माना लगाया है। सेबी ने मंगलवार देर रात इस संबंध में ऑर्डर जारी किया है। अपने आदेश में सेबी ने कहा है कि बीएसई और एनएसई ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग द्वारा ग्राहकों की सिक्योरिटीज के दुरुपयोग को रोकने के लिए सही समय पर कदम नहीं उठाया।

साथ ही मामले की जांच में सुस्ती बरती। सेबी ने इसी वजह से जुर्माना लगाया है। सेबी ने आदेश में बीएसई पर 3 करोड़ रुपए और एनएसई पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने की जानकारी दी है। ब्रोकरेज कंपनी कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग पर 2,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा इक्विटी ब्रोकर घोटाला है। सेबी के मुताबिक कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग ने अपने ग्राहकों के खातों में रखे शेयर बेचकर 1,096 करोड़ रुपए समूह की अपनी दूसरी कंपनी कार्वी रियल्टी में ट्रांसफर कर दिए।

शेयरों की यह बिक्री अप्रैल 2016 से दिसंबर 2019 के बीच की गई। यह घोटाला जब सामने आया तो सेबी ने इसकी जांच की। सेबी ने अपनी जांच की शुरुआत में कहा था कि ब्रोकरेज कंपनी ने ग्राहकों की सिक्योरिटीज का दुरुपयोग किया। ग्राहकों की जानकारी के बिना उनकी सिक्योरिटीज का दूसरे कामों में इस्तेमाल किया और ऐसे ट्रेड में शामिल हुआ, जिसकी अनुमति उसे नहीं दी गई थी। यह घोटाला सामने आने के बाद सेबी ने तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने से कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग को रोक दिया था।