नई दिल्ली। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने फोर्टिस हेल्थकेयर मामले में उद्यमी मालविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह समेत नौ लोगों पर कुल 24 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने दोनों सिंह बंधुओ पर पांच-पांच करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और आरएचसी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया।
आदेश के अनुसार फोर्टिस हेल्थकेयर पर एक करोड़ रुपए और फोर्टिस हॉस्पिटल्स पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा मालव होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड पर 2.5 करोड़ रुपए, शिवी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड पर 2.5 करोड़ रुपए, गगनदीप सिंह बेदी पर 2.5 करोड़ रुपए और भवदीप सिंह पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
गौरतलब है कि अक्टूबर 2018 में सेबी ने फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड को सिंह बंधुओं और विभिन्न अन्य संस्थाओं से ब्याज सहित 403 करोड़ रुपए की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था। सेबी ने साथ ही सिंह बंधुओं को प्रतिभूति बाजार से तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। उन्हें किसी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में या किसी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थान के सेबी के साथ पंजीकृत मध्यस्थ के रूप में संबद्ध होने से भी रोक दिया गया है।