भोपाल । राज्य शासन ने सिविल सेवाओं के लिये भर्ती पर लगे प्रतिबंध को शिथिल किया है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने सिविल सेवाओं के लिए स्वीकृत कुल पदों के 5 प्रतिशत तक रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2019 में लगाये गये शर्त को शिथिल करते हुए प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया है। पाँच प्रतिशत से अधिक सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृत के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी। सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रकिया को तत्परता से पूर्ण करने लिए वित्त विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार प्रत्येक सिविल सेवा में वर्ष प्रथम जनवरी की स्थिति में सीधी भर्ती में रिक्त पदों की गणना की जायेगी। सांख्येतर पदों पर कार्यरत को नियमित पदों के विरूद्ध गणना में लिया जायेगा। सवंर्ग में स्वीकृति पदों की कुल संख्या के आधार पर 5 प्रतिशत की गणना की जायगी। संवर्ग की कुल पद संख्या का 5 प्रतिशत अथवा संवर्ग की सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या में से जो कम हो, पर ही नियुक्ति की प्रक्रिया प्रशासकीय विभाग द्वारा की जा सकेगी। सीमा से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रकिया के लिए वित्त विभाग द्वारा निहित प्रकिया का पालन किया जाना होगा। सीधी भर्ती के लिए निधारित अन्य शर्तो जैसे आरक्षण नियमों आदि का पालन करने का दायित्व संबंधित विभाग का होगा।