नई दिल्ली । केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री, भूपेंद्र यादव ने औपचारिक रूप से ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया और इसे श्रम एवं रोजगार तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री रामेश्वर तेली की उपस्थिति में राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को सौंपा।
श्रम मंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगार भारत के राष्ट्र निर्माता हैं और यह पोर्टल उनके कल्याण से जुड़े प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में एक और अहम पड़ाव है। उन्होंने कहा, “भारत के इतिहास में पहली बार 38 करोड़ असंगठित कामगारों के पंजीकरण की व्यवस्था की जा रही है। यह न केवल उन्हें पंजीकृत करेगा बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पूरा करने में भी मददगार होगा। भूपेंद्र यादव ने ई-श्रम पोर्टल पर प्रत्येक पंजीकृत असंगठित कामगार के लिए दो लाख रुपये के दुर्घटना बीमा योजना को मंजूरी देने के लिए भी प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यदि कोई कामगार इस पोर्टल पर पंजीकृत है और दुर्घटना का शिकार होता है, तो वह मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर दो लाख रुपये और आंशिक रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर एक लाख रुपये के लिए पात्र होगा और सरकार हमेशा कामगारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
श्रम और रोजगार तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने भी ई-श्रम पोर्टल की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए देश के लोगों से अपील की कि वे इस अभियान का हिस्सा बनें और अन्य चीजों के साथ-साथ सभी असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण करने वाले इस पोर्टल पर इन कामगारों को पंजीकृत करवाएं तथा भारत सरकार के इस बहुत जरूरी लक्ष्य – “छूटेगा नहीं कोई कामगार, योजनाएं पहुचेंगी सबके द्वार” को पूरा करने में भागीदार बनें।