सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क – आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल / बेंगलुरु : कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव को सोना तस्करी मामले में एक साल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) के तहत बुधवार को जारी किया गया। सलाहकार बोर्ड ने रान्या को जमानत का अधिकार नहीं दिया है, जिससे अब वह पूरी सजा जेल में काटेंगी।
इससे पहले 20 मई को बेंगलुरु की अदालत ने रान्या और सह-आरोपी तरुण राजू को डिफॉल्ट जमानत दी थी क्योंकि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाया था। बावजूद इसके, COFEPOSA के तहत उन्हें हिरासत में ही रखा गया।
क्या है मामला?
रान्या राव को 3 मार्च 2025 को बेंगलुरु के केंपगौड़ा एयरपोर्ट पर 14.2 किलोग्राम तस्करी किए गए सोने के साथ पकड़ा गया था, जिसकी कीमत करीब ₹12.56 करोड़ थी। उन्होंने ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन DRI अधिकारियों ने शक के आधार पर उन्हें रोका। तलाशी में सोना शरीर के विभिन्न हिस्सों से बरामद किया गया।
पृष्ठभूमि:
हर्षवर्धिनी रान्या, जिन्हें रान्या राव के नाम से जाना जाता है, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की सौतेली बेटी हैं। उन्होंने हाल ही में जतिन हुक्केरी से शादी की थी। जांच में यह भी सामने आया कि रान्या ने 2023 से 2025 के बीच दुबई के 34 दौरे किए थे।
अन्य आरोप:
इस मामले में उनके साथ दो और सह-आरोपी तरुण कोंडुरु राजू और साहिल सकरिया भी शामिल हैं। फिलहाल तीनों बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बंद हैं। मामले की जांच CBI, DRI और ED द्वारा की जा रही है। उन पर सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135, 104 और 108 के तहत केस दर्ज है।
निष्कर्ष:
रान्या राव का तस्करी मामला कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी बन गया है। कानून के शिकंजे में आने के बाद अब इस हाई-प्रोफाइल केस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
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