सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस  /  आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल / लखनऊ   : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार दोपहर लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में भारतीय सेना पर टिप्पणी के मामले में सरेंडर किया। दिल्ली से अमौसी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधे कोर्ट पहुंचे राहुल को कोर्ट ने मात्र पांच मिनट में जमानत दे दी। अदालत ने राहुल को 20-20 हजार रुपए के दो बॉन्ड पर जमानत दी। राहुल के वकील ने उनकी जमानत याचिका पेश की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

यह मामला 11 फरवरी को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव द्वारा दर्ज किया गया था। उन्होंने दावा किया था कि राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने 9 दिसंबर 2022 को भारत-चीन सीमा पर हुई झड़प का जिक्र करते हुए बताया कि चीनी सैनिक भारतीय जवानों को पीट रहे थे। इस बयान को पूर्व निदेशक ने तथ्यों के विपरीत और भ्रामक बताया, जिससे सैनिकों का मनोबल गिरा और उनके परिवार आहत हुए।

कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था क्योंकि पिछली पांच सुनवाई में वे हाजिर नहीं हुए थे, जिसके बाद समन जारी हुआ था।

राहुल गांधी के लखनऊ कोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और जिंदाबाद के नारे लगाए। कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के बीच नोकझोंक भी हुई। कोर्ट के बाद राहुल शुबांशु शुक्ला के घर भी जा सकते हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

यह मामला सेना और राष्ट्रभक्ति की भावनाओं से जुड़ा होने के कारण राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बना हुआ है।

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