सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : भोपाल जिले में रबी उपार्जन वर्ष 2025-26 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 47 सहकारी समितियों पर किसान पंजीयन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। किसान पंजीयन की कार्यवाही प्रारंभ है। सहकारी समितियों के माध्यम से किये जा रहे किसान पंजीयन पूर्णतः निःशुल्क हैं। किसान द्वारा समितियों के अतिरिक्त स्वयं के मोबाइल पर पंजीयन एप डाउनलोड करके पंजीयन किया जा सकता है। साथ ही एम.पी. ऑनलाईन, कॉमन सर्विस सेन्टर, लोक सेवा केन्द्र, निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है।
जिला आपूर्ति नियंत्रक भोपाल अजीत कुजूर ने बताया कि किसान पंजीयन की कार्यवाही राजस्व विभाग के ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त गिरदावरी के आंकडों के आधार पर की जा रही है। पंजीयन के दौरान पंजीयन पोर्टल पर किसान द्वारा बोया गया रकवा अथवा फसल के संबंध में अंतर होने पर संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार के यहां संशोधन / सुधार की व्यवस्था शासन द्वारा प्रदान की गई है। पंजीयन के दौरान पोर्टल पर रकबा अथवा फसल संबंधी किसी भी प्रकार की विसंगति प्रदर्शित होने पर, संबंधित तहसीलदार के कार्यालय में तत्काल संपर्क करें। किसान पंजीयन के लिए आधार से लिंक मोबाईल नम्बर पर OTP प्राप्त होने के उपरांत ही पंजीयन किया जा सकेगा। शामिलाती भू-स्वामी होने पर सभी हिस्सेदार अपने-अपने हिस्से में आने वाली भूमि पर बोयी गयी फसल का पंजीयन करा सकेंगें। उन्होंने बताया कि सिकमी, बटाईदार एवं वन पट्टाधारी किसानों का पंजीयन केवल सहकारी समिति के माध्यम से किया जा सकेगा। इस के लिए सिकमी, बटाईदार संबंधी निर्धारित स्टाम्प पेपर पर किसान का एक वर्ष पुराना अनुबंध होना अनिवार्य है। मूल भू-स्वामी की मृत्यु होने पर वैध वारिस / उत्तराधिकारी के नाम भूमि का नामांत्रण होने पर वारिस के नाम से पंजीयन किया जा सकेगा। किसान द्वारा जिस बैंक खाते में अंतिम बार अपना आधार लिंक कराया गया है उसी बैंक खाते को पंजीयन पोर्टल पर दर्ज कराएं, ताकि भुगतान समय पर प्राप्त हो सके। यदि किसान की भूमि एक ही जिले के अन्य ग्रामों में है तो पंजीयन में दूसरे ग्राम की फसल के रकबे को जोड़ा जा सकेगा एवं यदि भूमि किसी अन्य जिले में है तो किसान को अपनी सदस्य समग्र आईडी एवं आधार का उपयोग करते हुए दूसरे जिले में भी पंजीयन कराना होगा। राजस्व विभाग द्वारा किसानों के रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही की जा रही है। राजस्व विभाग द्वारा किये जा रहे किसान रजिस्ट्रेशन न होने पर भी उपार्जन के लिए अपना पंजीयन करा सकते हैं।
उन्होंने किसानों से अपील है कि शीघ्र अतिशीघ्र अपने नजदीकी पंजीयन केन्द्र पर जाकर किसान पंजीयन कराना सुनिश्चित करें।

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