इंदौर । कोरोना काल के चलते जिन पांच हजार बंदियों को जेल मुख्यालय ने तीन माह का पैरोल देकर छोड़ा था, उसकी अवधि बढ़ा दी गई है। अब उन्हें एक माह का और लाभ दिया जा रहा है। वहीं अब जो बंदी पैरोल पर जाएंगे उन्हें चार माह का लाभ मिल सकेगा।
प्रदेश के जेल महानिदेशक अरविंदकुमार सिंह ने कल आदेश जारी करते हुए कहा कि महामारी और प्राकृतिक आपदा के चलते ये कदम उठाया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में निर्देश दिए थे और कहा था कि जिन जेलों में बंदियों की संख्या अत्यधिक है, वहां छोटी सजा वाले बंदियों को जमानत देकर रिहा किया जाए। वहीं अजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों को आपातकालीन पैरोल देकर छोड़ा जाए, ताकि जेल में होने वाली भीड़ को रोका जा सके। पूर्व में पांच हजार बंदियों को 90 दिन के लिए छोड़ा गया था। उनमें से जिन लोगों की अवधि समाप्त हो गई है वो वापस लौट रहे हैं और जिन लोगों की अवधि समाप्त नहीं हुई है उन्हें भी जेल आकर आमद देना पड़ेगी और उसके बाद उन्हें बाहर के बाहर ही कागजी कार्रवाई कर रवाना कर दिया जाएगा। जेल डीआई संजय पांडेय ने बताया कि अब नए बंदियों को 120 दिन, यानी 4 माह का पैरोल देकर छोड़ा जाएगा, ताकि वे अपने परिवार के साथ स्वस्थ रूप से रह सकें।