सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में प्रदेश के असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लागू की गई है। योजना के तहत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के समस्त असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है एवं जिनको ईपीएफओ (पीएफ), ईएसआईसी या एनपीएस के सदस्य नहीं है इस योजना हेतु पात्र है। सहायक श्रमायुक्त भोपाल संभाग भोपाल ने बताया कि योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए 18 से 40 आयु वर्ग के श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 55 से 200 रूपये प्रीमियम के रूप में जमा करना होगा। जितनी राशि प्रीमियम के रूप में श्रमिक जमा करेंगे उतनी ही राशि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा जमा कराई जाएगी। अर्थात 50 प्रतिशत प्रीमियम की राशि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर श्रमिक/बीमित व्यक्ति को रूपये 3 हजार प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्राप्त होगा।
उन्होंने बताया कि योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है। कोई भी इच्छुक श्रमिक योजना में नामांकन हेतु अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना नामांकन करा सकता है। श्रमिक को नामांकन के समय अपना आधार कार्ड एवं बैंक खाता नम्बर अनिवार्य रूप से देना होगा। प्रीमियम की प्रथम किश्त श्रमिक के आयु वर्ग के अनुसार 55 से 200 रूपये कॉमन सर्विस सेंटर में नगदी जमा कर नामांकन कराना होगा।
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