सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) को इस महीने 10 पूरे हो चुके हैं। इस योजना में 20 रुपए सालाना यानी 2 रुपए महीने से भी कम के खर्च पर 2 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। 51 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।
इस बीमा योजना में इंश्योरेंस लेने वाले व्यक्ति कह किसी भी प्रकार से मौत होने पर नॉमिनी या परिवार को 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। इसमें बीमा खरीदने के लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं होती है। यहां हम आपको इस योजना के बारे में बता रहे हैं…
दुर्घटना में मृत्यु होने पर मिलेगी 2 लाख की सहायता दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा दुर्घटना में स्थाई पूर्ण अपंगता होने जैसे दोनों आंख या दोनों हाथ या दोनों पैर खो देने पर 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। दुर्घटना में स्थाई आंशिक अपंगता होने जैसे एक आंख, या एक हाथ या एक पैर का इस्तेमाल न कर पाने की स्थिति में 1 लाख रुपए मिलेंगे।
कौन ले सकता है इसका लाभ आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए। वहीं, अधिकतम 70 साल तक के लोग ही इस बीमा का लाभ ले सकेंगे। बीमा कवर की अवधि एक वर्ष है, जो 1 जून से 31 मई के लिए होगी।
कहां से ले सकते हैं योजना का लाभ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के माध्यम से इस योजना के तहत बीमा कराया जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ बैंक की किसी भी शाखा से ले सकते हैं। जहां भी आपका बैंक अकाउंट हो। बैंक भी बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी करके PMSBY का लाभ दे रही है।
ऑटो डेबिट फैसिलिटी मिलती है PMSBY का फायदे लेने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है। एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होने पर केवल एक ही बैंक से इस योजना को ले सकते हैं। हर साल 31 मई को ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के जरिए आपके बैंक अकाउंट से 20 रुपए के प्रीमियम की कटौती की जाएगी।
अकाउंट में पॉलिसी रिन्यू के लिए पर्याप्त बैलेंस नहीं होने पर पॉलिसी रद्द हो जाएगी। प्रीमियम प्राप्त होने पर पॉलिसी को बहाल किया जा सकता है। PMSBY के तहत एनरोलमेंट पीरियड 1 जून से 31 मई तक होता है। वहीं दुर्घटना होने पर 30 दिनों के अंदर पैसा क्लेम किया जाना चाहिए।
अटल पेंशन योजना से जुड़े सवाल-जवाब
सवाल: क्या इसमें प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकम्प और बाढ़ से होने मृत्यु या अपंगता भी कवर होती है?
जवाब: हां, प्राकृतिक आपदाओं में मृत्यु या अपंगता प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कवर किया जाता है।
सवाल: क्या आत्महत्या भी इसमें शामिल है?
जवाब: नहीं, आत्महत्या से हुई मृत्यु इसमें शामिल नहीं होती है। लेकिन हत्या के कारण होने वाली मृत्यु इसमें कवर रहती है।
सवाल: दुर्घटना में होने वाली मृत्यु या अपंगता के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर क्या उसका खर्च भी इस योजना में कवर होगा
जवाब: नहीं, इसमें किसी भी प्रकार के इलाज का खर्च कवर नहीं होता है।
सवाल: दुर्घटना में मृत्यु होने पर क्या इसकी जानकारी पुलिस को देनी होती है।
जवाब: दुर्घटना जैसे रेल से गिरकर, वाहन दुर्घटना, पानी में डूबने या हत्या के कारण मृत्यु या अपंगता होने पर पुलिस को रिर्पोट करना होती है। वहीं सांप के काटने, पेड़ गिरने या घर गिरने से होने वाली मृत्यु या अपंगता होने पर इसका अस्पताल में रिकॉर्ड होना अनिवार्य है।
सवाल: बीमा की राशि किसको मिलेगी।
जवाब: अगर बीमा लेने वाला व्यक्ति अपंग हो जाता है तो बीमा की राशि उसके अकाउंट में आएगी। वहीं मृत्यु होने पर बीमा की राशि नॉमिनी या इसके लीगल वारिस को मिलेगी।
सवाल: बीमा की राशि कैसे मिलती है।
जवाब: दुर्घटना की जानकारी बीमा कंपनी को देनी होती है। इसके अलावा जरूरी डॉक्यूमेंट भी जमा करने होते हैं। इसके बाद बीमा कंपनी दावे की जांच करेगी। इसके सही पाए जाने पर बीमे की रकम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
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