सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /  आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने एक राहत योजना शुरू की है – प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना। इस योजना के अंतर्गत सिर्फ ₹55 प्रतिमाह की बचत से मजदूर 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने ₹3,000 पेंशन पा सकते हैं। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?

यह योजना उन मजदूरों के लिए है जिनकी मासिक आय ₹15,000 से कम है और जो किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। पात्र लोगों में घरेलू कामगार, ठेला लगाने वाले, रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, प्लंबर, ड्राइवर, दर्जी, मोची, खेतिहर मजदूर, बीड़ी बनाने वाले और कई अन्य शामिल हैं। लाभ पाने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।

कितना योगदान देना होगा?

18 वर्ष के व्यक्ति को ₹55 प्रति माह जमा करने होंगे, वहीं 40 साल के व्यक्ति को ₹200 प्रतिमाह देना होगा। सरकार इस योगदान के बराबर की राशि खुद भी देगी।

लाभ और शर्तें:

60 वर्ष की उम्र के बाद ₹3,000 प्रतिमाह पेंशन।

योजना से बाहर निकलने की स्थिति में अलग-अलग नियमों के अनुसार अंशदान और ब्याज वापसी।

मृत्यु की स्थिति में जीवनसाथी को योजना जारी रखने या 50% पारिवारिक पेंशन लेने का विकल्प मिलेगा।

आवेदन कैसे करें?

रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं। अपने आधार कार्ड और बैंक खाता (या जनधन खाता) की जानकारी दें। नॉमिनी का नाम भी दर्ज किया जा सकता है। पंजीकरण के बाद श्रम योगी कार्ड प्रदान किया जाएगा।

योजना से जुड़ी अधिक जानकारी और सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800 267 6888 पर संपर्क कर सकते हैं।

यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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