सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : शारीरिक रूप से दिव्यांग यात्रियों की सुविधा और यात्रा को आसान बनाने के लिए भोपाल रेल मंडल लगातार प्रयासरत है। मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज त्यागी के मार्गदर्शन में इस वर्ष 2026 से अबतक डेढ़ माह में कुल 155 रेलवे दिव्यांग जारी किये गये।
रियायत कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है जिससे दिव्यांगों को अनावश्यक परेशानी का सामना ना करना पड़े। दिव्यांग अभी भी जानकारी के अभाव में इस ऑनलाइन आवेदन सुविधा का पूरी तरीके से लाभ नहीं ले पा रहे है। साथ ही निर्धारित प्रकिया के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन न करने, गलत आवेदन, अपूर्ण आवेदन, सही दस्तावेज को संलग्न न करने के कारण ऑनलाइन आवेदन अस्वीकृत होते है। दिव्यांग आवेदक को ऑनलाइन फॉर्म भरते अथवा जानकर सहयोगी से भराते समय सावधानीपूर्वक सही जानकारी एवं उपयुक्त दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अन्यथा आवेदन अस्वीकृत हो जायेंगें।
दिव्यांग ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन- दिव्यांग रियायत कार्ड बनवाने के लिए दिव्यांग यात्रियों को जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, रियायत प्रमाणपत्र, एक पासपोर्ट साइज फोटो, पता साक्ष्य के लिए (आधार कार्ड/मूल निवास/राशन कार्ड), फोटो पहचान पत्र के लिए ( आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/जन आधार), जन्मतिथि के लिए (जन्म प्रमाण पत्र/10 वीं प्रमाण पत्र/पैन कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/नोटरी द्वारा जारी शपथ पत्र) मान्य है। आवेदक सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपियों की स्वप्रमाणित कर ऑनलाइन वेबसाइट करें। सभी दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद कार्ड जारी किया जाता है, जिसकी सूचना प्रार्थी को मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जाती है।
इन रियायत कार्डों के माध्यम से दिव्यांग यात्रियों को किराए में छूट के साथ-साथ नियमानुसार परिचारक के साथ यात्रा करने की सुविधा प्रदान की जाती है। भोपाल रेल मंडल का यह कदम सरकार द्वारा दी जा रही रियायतों का लाभ अधिक से अधिक योग्य यात्रियों तक पहुँचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। दिव्यांग यात्रियों के हित में इस प्रकार के प्रयास भविष्य में भी जारी रहेंगे।
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