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: सौरभ के प्रत्यर्पण को लेकर ओमान में चल रही कानूनी प्रक्रिया में भारत को सफलता मिली है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) दोनों ने सौरभ के प्रत्यर्पण की मांग की थी, लेकिन ओमान की अदालत ने यूएई की याचिका खारिज करते हुए भारत के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से सौरभ को भारत लाने का रास्ता साफ हुआ है।

मामले की सुनवाई के दौरान सौरभ ने अदालत में खुद को वानुअतु का नागरिक बताया था। उसने अपनी नागरिकता का हवाला देते हुए प्रत्यर्पण प्रक्रिया में अपना पक्ष रखा। हालांकि, अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

भारत और यूएई की ओर से अलग-अलग प्रत्यर्पण अनुरोध किए जाने के कारण यह मामला अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बन गया था। दोनों देशों के अनुरोधों पर विचार के बाद ओमान की अदालत ने भारत के पक्ष में निर्णय दिया।

इस फैसले को भारत के लिए महत्वपूर्ण कूटनीतिक और कानूनी उपलब्धि माना जा रहा है। हालांकि, सौरभ को भारत लाने की आगे की प्रक्रिया, उसके हस्तांतरण की तारीख और संबंधित औपचारिकताओं की जानकारी सामने आने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट होगी।


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