भोपाल । अब छुट्टियों के दिन भी चेक क्लियर होंगे और बैंक लोन, म्युच्युल फंड आदि की किस्त छुट्टी के दिन आ रही है तो वह भी खाते से कटेगी। 2 अगस्त से ये प्रावधान लागू हो गए हैं। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) सिस्टम में यह व्यवस्था हो गई है। अब चेक देने वाले को यह ध्यान रखना होगा कि वह चेक जारी करते समय बैंक में पर्याप्त बैलेंस रखे, क्योंकि चेक जारी करने वाला बैंक में राशि भी जमा नहीं करा सकेगा।