कोरबा जिले में आत्महत्या करने वाली नवविवाहिता के मामले में जांच उपरांत उसके पति के विरूद्ध पुलिस ने आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना शुरू कर दी।
मिली जानकारी के अनुसार कुसमुंडा थाना अंतर्गत गेवरा बरपाली बस्ती निवासी की शादी 3 वर्ष पूर्व हुई थी। शादी के बाद महिला तीन वर्षों तक गर्भवती नहीं हुई तो उसका पति रोजाना उसे संतान नहीं पैदा करने का ताना मारते हुए उसे प्रताड़ित करने लगा था। यहां तक की इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और पति ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी की। इसकी जानकारी महिला ने अपने पिता एवं बुआ को भी उसी दिन दे दी थी।
बताया जाता है कि अगले दिन सुबह पति के घर से बाहर जाने पर पत्नी ने अपने शरीर में मिट्टी तेल डालकर माचिस की तिल्ली जलाकर अग्रि स्नान कर लिया। बाद में उसकी मौत हो गई थी। कुसमुंडा टीआई लीलाधर राठौर ने जांच के उपरांत मृतका के पिता एंव बुआ के बयान के आधार पर उसके पति के विरूद्ध धारा 306 भादवि के तहत आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित किये जाने का जुर्म दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।