भोपाल। अस्पतालों के संचालन में हो रहे फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए मप्र शासन नर्सिंग होम एक्ट में बदलाव करने जा रहा है। सरकार की मंशा 15 दिन के भीतर नए नियम का गजट नोटिफिकेशन कराने की है। नए नियम में एक डॉक्टर केवल एक ही अस्पताल में इलाज कर सकेगा।
दरअसल, अभी हाल में यह खुलासे हुए हैं कि प्रदेश में कई अस्पताल नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे हैं। वहीं एक डॉक्टर 32 अस्पतालों में इलाज कर रहा था। हैरानी की बात यह कि ये सभी अस्पताल चार अलग-अलग जिलों में थे। नए नियम में अस्पतालों की कुल बेड संख्या के कम से कम 20 फीसदी ऑक्सीजन बेड करने, 100 या उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पताल में प्रेशर स्विंग एडजोर्पशन (पीएसए )प्लांट अनिवार्य रूप से लगाने का प्रावधान होगा।
बिना अस्पताल के नर्सिंग कालेज नहीं
सरकार ने अब सख्त निर्देश दिया है कि अब ऐसा कोई भी नर्सिंग कालेज संचालित नहीं होगा, जिसके पास व्यवस्थित अस्पताल न हो। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि जिन निजी अस्पतालों की हालत खराब है, उनके पंजीयन निरस्त कर बंद करें।