आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस/आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : महिला पहलवानों के यौन शोषण केस में सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष BJP सांसद बृजभूषण सिंह पर यह केस दर्ज कराया है। कोर्ट में बृजभूषण पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर चार्ज फ्रेम करने को लेकर बहस हो रही है।

7 अक्टूबर को पिछली सुनवाई में बृजभूषण के वकीलों ने दिल्ली पुलिस के चार्जशीट में लगाए आरोपों का विरोध किया था। उनका कहना था कि सिर्फ पहलवानों के बयान पर बृजभूषण के ऊपर चार्ज फ्रेम नहीं किए जा सकते। इस सुनवाई में बृजभूषण के वकील चार्ज फ्रेम करने के खिलाफ अपनी दलीलें रखेंगे।

इससे वहली सुनवाई में बृजभूषण के वकील ने कहा कि सभी महिला पहलवानों ने एक ही तरह का आरोप लगाया है कि बृजभूषण सांस चेक करने के बहाने उन्हें गलत तरीके से छूते थे। इसको लेकर धरना दिया लेकिन किसी ने यह मांग नही की कि महिला पहलवानों के सांस चेक करने वाले नियम को ही खत्म कर देना चाहिए।

एक पहलवान ने बयान भी बदला

उन्होंने कहा कि आरोपी पर चार्ज फ्रेम करते समय आरोपों की जांच नहीं हो सकती। इनमें एक पहलवान ने बृजभूषण के खिलाफ अपने बयान भी बदले हैं। पहलवानों को लगता है कि उनके आरोपों के आधार पर चार्ज फ्रेम हो जाएंगे।

बृजभूषण को जमानत मिल चुकी

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने 20 जुलाई को बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को जमानत दे दी थी। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को कोर्ट में 6 बार के सांसद बृजभूषण के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न), धारा 354 डी (पीछा करना) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।