सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: पशु पालकों को उनके बीमित पशुओं की मृत्यु पर संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा बीमा दावा राशि नहीं देने पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग द्वारा बड़ी राहत दी गई है। बीमा कंपनियों को न केवल संबंधित पशु पालकों को बीमा दावा राशि दिए जाने के आदेश दिए गए हैं बल्कि प्रकरण प्रस्तुति दिनांक से अदायगी दिनांक तक 8 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं वाद व्यय देने के भी निर्देश दिए हैं।
श्रीमती मंजली पति निरपत जिला दमोह एवं महेश सिंह पिता हीरासिंह ग्राम घुहारा के प्रकरणों में द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को बीमा दावा राशि एवं अन्य राहत प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं निदेशक गुलाब अहिरवार पिता मनीराम ग्राम रनेह के प्रकरण में ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी को तथा लक्ष्मी रानी यादव पति निदेशक बिहारी यादव, ग्राम हटा के प्रकरण में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को दावा राशि एवं अन्य सहयता दिए जाने का आदेश दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि पशु पालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय पशु धन बीमा योजना में पशु पालक अपने पशुओं का बीमा करवाते है,परंतु कई प्रकरणों में बीमा कंपनियां दावा राशि देने में विलंब करती हैं अथवा अकारण रोकती हैं। ऐसे सभी प्रकरणों में उपभोक्ता फोरम में दावा दाखिल करने के लिए प्रमुख सचिव पशु पालन एवं डेयरी द्वारा निर्देश दिए गए हैं।

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