भोपाल । प्रापर्टी टैक्स एडवांस जमा कराने पर 6 प्रतिशत छूट और जल समेत अन्य टैक्स 31 अगस्त तक चुकाने पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। इस छूट के आखिरी चार दिन बाकी बचे हैं। भोपाल के अलावा इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत सभी नगरीय निकायों में भी यह छूट दी जा रही है। भोपाल में देर तक ऑफिस खुले रखे जा रहे हैं।
बता दें कि कोरोना काल में करदाताओं को राहत देने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने एडवांस टैक्स जमा कराने एवं सरचार्ज में छूट देने के आदेश दिए थे। 31 जुलाई तक संपत्ति, जल या अन्य कोई टैक्स जमा कराने पर 25 से 100 प्रतिशत तक सरचार्ज में छूट दी गई। इससे नगरीय निकायों की झोली में करोड़ों रुपये आ गए। अकेले भोपाल नगर निगम को ही 100 करोड़ रुपये से ज्यादा मिल गए थे। इसके अलावा 31 अगस्त तक प्रापर्टी टैक्स में भी छूट दी जा रही है।
ये दी जा रही छूट
चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 का प्रापर्टी टैक्स 31 अगस्त-21 तक एडवांस जमा कराने पर 6 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। जैसे प्रापर्टी टैक्स 2 हजार रुपये बना है तो उसमें 120 रुपये छूट के दायरे में आएंगे और 1880 रुपये जमा किए जाएंगे। यदि प्रापर्टी टैक्स पुराना बकाया है, जल कर व किराया बाकी है तो उसके सरचार्ज में भी छूट दी जा रही है।
सभी के टारगेट फिक्स
भोपाल नगर निगम ने पिछले साल 357 करोड़ रुपये टैक्स वसूला था। इस आंकड़े को पार करने के लिए निगम अमला मशक्कत कर रहा है। इसलिए निगम प्रशासक कवींद्र कियावत व कमिश्नर केवीएस चौधरी ने सभी 19 जोनल अधिकारी एवं 85 वार्ड प्रभारियों के टारगेट फिक्स किए हैं। अधिक वसूली करने वालों को पर्यटन के लिए बाहर भी भेजा जाएगा। निगम कमिश्नर कोलसानी ने बताया कि 31 अगस्त तक टैक्स में छूट दी जा रही है। इसके लिए सभी जोन-वार्ड ऑफिस एवं नागरिक सुविधा केंद्र देर तक खोले जा रहे हैं।